Posted on December 1, 2020December 1, 2020 by haritwnb खाद के अवैध विक्रय एवं भंडारण के मामले में लैलूंगा व खरसिया के दो व्यपारियो पर एफआईआर दर्ज हरित छत्तीसगढ़ लैलूंगा //तीन महीने पूर्व कृषि विभाग की टीम ने लैलूंगा में छापामार कारवाई किया था जिसमे खाद के अवैध विक्रय एवं भंडारण के मामले में आज लैलूंगा पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।मिली जानकारी के मुताबिक़ सारंगढ में पदस्थ अनुविभागीय कृषि अधिकारी डी0एस0 तोमर एव उनकी टीम ने तीन महीने पूर्व लैलूंगा के राजेश कुमार मित्तल के दुकान का औचक निरीक्षक किया था जहा 460 बैग उर्वरक पाया गया उर्वरक के विक्रय एवं भण्डारण सम्बन्धी विधिवत अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लघन पाये जाने पर तत्काल भण्डारित उर्वरक के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था परन्तु समय आभाव के कारण अन्य विधिमान्य प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण दिनांक 13/08/2020 को पून: उक्त के भण्डारण एवं विक्रय स्थल पहुंचकर उर्वरक नमुना लेकर जप्ती व सपूर्दी आदि कार्यवाही की गई एवं कलेक्टर रायगढ को प्रकरण के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 14/08/2020 को प्रेषित किया गया था । कलेक्टर रायगढ़ के आदेश से एफआईआर कराने हेतु निर्देश मिलने पर आज यह एफआईआर दर्ज कराई गयी है छापामार टीम ने राजेश कुमार मित्तल के द्वारा पत्थलगांव रोड वार्ड क्र0 09 में संचालित गोदाम में मौके से बरामद हुवे 460 बैग DAP व IFFCO के प्राप्ति श्रोत की जानकारी चाही तो राजेश कुमार मित्तल के द्वारा मेसर्स हरि राम सुलतानिया खरसिया के चालान क्र0 20 दिनांक 21/06/2020, 47/ 24/07/2020 एवं 001508 दिनांक 04/06/2020 आन ट्रांसपोट एवं ट्रेवल के चालान एव उर्वरक पंजियन प्रमाण पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन पश्चात बिना श्रोत प्रमाण के उर्वरक क्रय बिक्री करना पाया गया, मुल्य सूचि बोर्ड पर उर्वरकों के स्कन्ध एवं विक्रय दर प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया केश क्रेडिड मेमो फार्म एम जारी नहीं किया जाना पाया गया POS मशिन के बिना व्यवसाय किया जाना पाया गया एवं अन्य खामिया पाया गया जिसके बाद आखिरकार टीम के प्रतिवेदन पर कलेक्टर रायगढ़ के आदेश से लैलूंगा के राजेश कुमार मित्तल, श्री किशन सुल्तानिया मेसर्स हरिराम सुल्तानिया खरसिया के खिलाफ धारा 3-ESS, 7-ESS, 34-IPC के तहत एफआईआर कराई गयी है Share on: WhatsApp