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चीफ-जस्टिस हाईकोर्ट माननीय रमेश-सिन्हा ने समस्त जिला-न्यायाधीशों अध्यक्ष-जिला-विधिक-सेवा प्राधिकरणों-फैमिली-कोर्ट-जजों को जारी किए निर्देश।-

चीफ-जस्टिस हाईकोर्ट माननीय रमेश-सिन्हा ने समस्त जिला-न्यायाधीशों अध्यक्ष-जिला-विधिक-सेवा प्राधिकरणों-फैमिली-कोर्ट-जजों को जारी किए निर्देश।-

राष्ट्रीय-विधिक-सेवा-प्राधिकरण (नालसा) नई-दिल्ली के निर्देशानुसार 09-मार्च-2024 को नेशनल-लोक-अदालत में सभी सिविल एवं राजस्व-न्यायलयों में नेशनल-लोक-अदालत के आयोजन में अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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*दिनांक:-12/02/2024*

 

*मोहम्मद जावेद खान हरित छत्तीसगढ़।।*

 

 

*बिलासपुर/कोटा:-माननीय न्यायामूर्ति रमेश-सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छ.ग. उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक-राज्य-विधिक-सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समस्त जिला न्यायाधीशों/अध्यक्ष/जिला विधिक-सेवा प्राधिकरणों एवं फैमिली-कोर्ट-जजों को इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं..कि राजीनामा योग्य पुराने लंबित प्रकरणों, धारा 138 एनआई एक्ट/फैमिली कोर्ट मेटर/मोटर-दुर्घटना दावा/प्रकरण सिविल/आपराधिक प्रकरणों को अधिक से अधिक चिन्हांकित किया जावे तथा जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष/जिला-विधिक सेवा प्राधिकरण-सचिव सर्व-संबंधित-विभाग के माध्यम से पक्षकारों को नोटिस जारी एवं उसकी तामिली-सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक प्रकरणों को आगामी नेशनल लोक-अदालत दिनांक 09-3-2024 में निराकृत किये जावें।*

 

*गौततलब है.कि उक्त अनुक्रम में दिनांक 08-02-2024 को राज्य-विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक-अध्यक्ष माननीय-न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी द्वारा छ.ग.उच्च न्यायालय के एनआईसी से समस्त जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष/सचिव फैमिली-कोर्ट जज/चेयरमेन स्थायी-लोक-अदालत/सीजेएम के साथ विडियो-कान्फे्रसिंग के जरिये बैठक लेकर उन्हें न्यायालयों में 05-वर्ष एवं 10-वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों, वरिष्ठजनों से संबंधित लंबित प्रकरणों महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा निराकृत किये जाने का भरसक प्रयास किये जाने साथ ही जिलों द्वारा प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में अब तक चिन्हांकित प्रकरणों में बढ़ोत्तरी करते हुए सर्व-संबंधित विभाग/वित्तीय संस्थानों के साथ प्री-सिटिंग सहयोग एवं उनसे संमन्वय स्थापित करने तथा राजस्व के प्रकरणों में भी अधिक से अधिक-प्रकरणों को आगामी नेशनल-लोक-अदालत में रखा जाकर निराकृत किये जाने एवं पक्षकारों को नोटिस की यथोचित समय पूर्व सचिव-सर्वसंबंधित विभाग यथा पुलिस के साथ सहयोग एवं समन्वय कर नोटिस की तामिली सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।*

 

 

*इसके अलावा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, प्रमुख सचिव-विधि-विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर को राजस्व-न्यायालयों के प्रकरणों को भी उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखा जाकर निराकृत किये जाने हेतु सर्वसंबंधित-विभागों एवं कलेक्टरों को निर्देश प्रसारित करने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है..साथ ही पुलिस महानिदेशक को भी उक्त लोक अदालत में आवश्यक सहयोग तथा पक्षकारों को जारी समंस की तामिली समय पूर्व सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थों को निर्देश प्रसारित करने बाबत् सालसा द्वारा पत्र जारी किया गया है..माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से सालसा द्वारा मैनेंजिंग-डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ राज्य-विद्युत-वितरण कम्पनी मर्यादित, रायपुर को नेशनल लोक-अदालत हेतु विद्युत से संबंधित मामलों में बकाया देय वास्तविक मूल राशि एवं सरचार्ज की राशि का आंकलन कर सरचार्ज की राशि में भुगतान से छूट की सुविधा हेतु प्रोत्साहन योजना बनाकर इसका लाभ लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पक्षकारों तक पहुंचाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।*

 

 

*इससे पूर्व वर्ष 2023 में आयोजित नेशनल लोक अदालत में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के जिला न्यायाधीश, फैमिली-कोर्ट जजों को सम्मानित करने हेतु छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दिनांक 14-10-2023 को समारोह का आयोजन भी किया गया था, जिसमें माननीय-न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छ.ग. उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक अधिकारियों को ट्राफी एवं प्रशस्ति-पत्र देकर उनका उत्साह वर्धन एवं सम्मानित किया गया था।*

 

 

*उल्लेखनीय है,कि राष्ट्रीय विधिक-सेवा-प्राधिकरण (नालसा) नई-दिल्ली के निर्देशानुसार गत वर्ष की भांति वर्ष 2024 में भी दिनांक 09-03-2024/11-05-202414-09-2024/14-12-2024 को नेशनल लोक-अदालत की तिथि निर्धारित करते हुए सभी सिविल एवं राजस्व-न्यायलयों में नेशनल-लोक-अदालत का आयोजन किया जाकर अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है..उक्त नेशनल लोक अदालतें उच्च-न्यायालय से लेकर तहसील-न्यायालय तक सभी स्तरों पर आयोजित किया जावेगा जिसमें सिविल एवं राजस्व न्यायालय शामिल हैैं।*

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