Chhattisgarh

बगिया के पांच किलोमीटर के दायरे में लगी धारा 144,तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कारवाई

बगिया के पांच किलोमीटर के दायरे में लगी धारा 144,तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कारवाई

Neerajneeraad

नीरज गुप्ता संपादक
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Jashpur. आदिवासी न्याय पदयात्रा के आस्ता के ढेंगनी गांव से निकाल कर सीएम हाउस बगिया तक पहुंचने को लेकर अब संशय की स्थिति निर्मित होने लगी है दर असल जिला प्रशासन में बगिया के पांच किलोमीटर के दायरे में 144 (BNSS की नई धारा 163) धारा लगाकर इसे तोड़ने वालों पर 188 की कारवाई का आदेश जारी किया है। बता दे की ईसाई आदिवासी न्याय यात्रा को प्रशासन ने बेरिकेड लगाकर रोक दिया था इसके बावजूद भी यात्रा में शामिल पदयात्री बगिया पहुंचने अपनी पूरी शक्ति लगाते नजर आ रहे है। ईसाई समाज के लोगों का न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। जशपुर विधायक के विरोध में हजारों लोग नारे लगाते हुए पदयात्रा कर रहे है। कुनकुरी के पूर्व विधायक सह पूर्व संसदीय सचिव यूडी मिंज भी इसमें शामिल होकर आस्ता से 120 किलोमीटर का सफर तय कर बगिया सीएम कैम्प कार्यालय पहुंच कर आज 27 अक्टूबर को ज्ञापन सौंपेंगे। जिला प्रशासन द्वारा बगिया के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा लगाई जाने के बाद अब समुदाय के लोग कौन सी रणनीति अपनाते हैं यह देखना लाजमी होगा।neeraj,harit,

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