
पत्थलगांव। जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला प्रधानमुड़ा के प्रधान पाठक लक्ष्मी नारायण यादव को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दे कि प्रधान पाठक 22 जून 2026 से 1 जुलाई 2026 तक बिना पूर्व सूचना, अवकाश स्वीकृति या आवेदन के विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। पत्थलगांव विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन संबंधित कर्मचारी ने उच्च कार्यालय के निर्देशों के बावजूद संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही विद्यालय में उपस्थित हुए।

इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया ।जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पत्थलगांव निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
