834 बोरा मक्का एवं 60 बोरा उड़द जब्त

अवैध भंडारण एवं परिवहन के मामले में कोण्डागांव

मंडी समिति ने की कार्रवाई

रायपुर,

कृषि उपज मंडी समिति, कोण्डागांव द्वारा मंडी क्षेत्र अंतर्गत अवैध भण्डारण और परिवहन के मामले में 834 बोरा मक्का एवं 60 बोरा उड़द जब्त किया गया है। यह कार्रवाई मंडी सचिव श्री सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित निरीक्षण दल द्वारा मंडी अधिनियम 1972 के तहत की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मेघना (नवरंगपुर) निवासी श्री पदम बिंदाड़ी द्वारा ग्राम बफना में वाहन क्रमांक ओडी 29 डी 6133 में 60 बोरा उड़द का परिवहन बिना किसी वैध मंडी दस्तावेज के करते पाए जाने पर मंडी अधिनियम की धारा 23 के तहत जब्ती और अभिग्रहण की कार्रवाई की गई।

इसी प्रकार ग्राम मुड़ाटिकरा (मुलमूला) में श्री बुधराम देवांगन के गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिना वैध मंडी पंजीयन के अवैध रूप से भण्डारित 834 बोरा मक्का (अनुमानित वजन 500 क्विंटल) जब्त किया गया। दोनों प्रकरणों में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा धारा 53 के अंतर्गत प्रशमन शुल्क के रूप में कुल 92,738 रूपए की वसूली की गई।

मंडी समिति के सचिव ने जानकारी दी कि सत्र 2025-26 में अब तक कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिनमें कुल 3,631 बोरा (अनुमानित वजन 2,172.20 क्विंटल) कृषि उपज की जब्ती की गई है। इनका कुल अनुमानित मूल्य 49 लाख 71 हजार 780 रूपए है। इन प्रकरणों में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत कार्रवाई करते हुए 3 लाख 47 जार 852 की राशि वसूल कर प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *