बकरा चुराना पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

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पत्थलगांव – बकरी चोरी के एक मामले में व्यवहार न्यायाधीश पत्थलगांव उमेश कुमार भागवतकर ने अभियुक्त माखन उर्फ़ अजय कौशिक को 5 माह 22 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है जिसका उल्लंघन करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।जानकारी के अनुसार 08 अप्रेल 2019 में थाना पत्थलगांव के ग्राम टुकुपखना निवासी हेरमल किंडो के निवास में आरोपी ने सह अभियुक्त गण के साथ मिलकर एक बकरी को बच्चे समेत चोरी कर लिया था चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने पर इस मामले में पुलिस द्वारा अभियुक्त माखन उर्फ़ अजय कौशिक के पास से चोरी की बकरी को बरामद कर हिरासत में लिया गया उसके पश्चात पूरी पड़ताल के बाद पुलिस द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया जैन ने बताया कि विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सिद्ध होना पाया गया। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय उमेश कुमार भागवत्कर द्वारा आरोपी माखन उर्फ़ अजय कौशिक को धारा 457/34 भादवि के तहत 5 माह 22 दिन के कारावास से दंडित किया गया।