गौहत्या करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा
गौहत्या करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा
पत्थलगांव – गौहत्या के एक मामले में व्यवहार न्यायाधीश पत्थलगांव उमेश कुमार भागवतकर ने अभियुक्त सोन साय लकड़ा और बीरबल लकड़ा को 2 साल का
कारावास की सजा सुनाई है। अगस्त 2019 में पत्थलगांव पुलिस ने ग्राम ईला में आरोपी सोनसाय लकड़ा एवं आरोपी संदीप लकड़ा को एक गाय का वध कर उसका मांस बनाकर मोटर सायकल से परिवहन करने के दौरान हिरासत में लिया था। आरोपी सोनसाय लकड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर गाय को अपने पुत्र आरोपी संदीप लकड़ा एवं रिश्ते के भाई आरोपी बिरबल लकड़ा के साथ मिलकर मुरब्बा जंगल में ले जाकर टांगी तब्बल से बछिया को मारकर मांस बनाने का कथन किया। मौके पर ही आरोपी सोनसाय लकड़ा के कब्जे से गौ मांस एवं मोटर सायकल जप्त किया गया। उसके पश्चात पूरी पड़ताल के बाद पुलिस द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया जैन ने बताया कि विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सिद्ध होना पाया गया। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय उमेश कुमार भागवत्कर द्वारा आरोपी सोन साय लकड़ा और बीरबल लकड़ा को 2 साल के कारावास से दंडित किया गया।