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न्यायाधीश ने विधिक साक्षरता लगाया,पम्पलेट वितरण कर दी गयी कानून की जानकारी

न्यायाधीश ने विधिक साक्षरता लगाया,पम्पलेट वितरण कर दी गयी कानून की जानकारी

नीरज गुप्ता संपादक
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पत्थलगांव- पत्थलगांव व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश उमेश कुमार भागवतकर द्वारा ग्राम इला के विधिक शिविर में ग्रामीणों को नये कानून एव विधिक सहायता संबंधी जानकारी दी गई। न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, गरीबों व कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क विधि सहायता एवं सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाएं व 18 साल तक के बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, जातीय हिसा, बाढ, भूकंप, पीडित व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीडित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग मुफ्त विधिक सहायता के हकदार हैं, ऐसे लोगों को सरकार अपने खर्च पर अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध कराती है। उन्होंने बताया की नए कानूनों में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे देश के नागरिकों को कई प्रकार के फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में कई प्रावधानों को हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई हैं।अगर फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो वे उनसे मिल सकते हैं इस दौरान विधिक साक्षरता से सम्बन्धित पाम्पलेट का भी वितरण किया गया।neera ad neeraj,harit,

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