
MO NO- 9340278996,9406168350
जशपुर : भुईहर समाज व अन्य समस्त जनजातीय एवं हिन्दू समाज ने मोर्चा खोलते हुवे विशप कुनकुरी फादर सिस्टर एवं जिले के समस्त पास्टरों (धर्म गुरूओ) के विरूद्ध भारतीय संविधान के धर्म परिवर्तन अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम 1968 के उल्लघन के तहत् F.I.R (एफ.आई.आर.) दर्ज कर कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही करने संबंधी मांग किया है,इस संबंध में इनके द्वारा आस्ता थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कार्यवाही और जांच का मांग किया गया है।
ज्ञात हो कि गुरुवार को दोपहर भारी संख्या में भुईहर समाज सहित अन्य जनजातीय एवम हिंदू समाज के लोग आक्रोशित हो आस्ता थाना पहुंचे,यहां उनके द्वारा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुवे मांग किया गया कि विशप कुनकुरी फादर सिस्टर एवं जिले के समस्त पास्टरों के विरूद्ध भारतीय संविधान के धर्म परिवर्तन अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम 1968 के उल्लघन के तहत् F.I.R (एफ.आई.आर.) दर्ज कर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाये।
इनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार सन् 1905 में अंग्रेज ईसाई फादर लिंगटम के द्वारा प्रथम बार हमारे जिला जशपुर के खड़कोना में आकर भोले भाले हिन्दू उरॉवों को छल कपट प्रलोभन एवं अंग्रेजी सत्ता का दुरूपयोग करतें हुए दबाब डालकर धर्म परिवर्तन कराया गया,तब से लगातार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है फर्जी तरीके से जिसका सुक्षमता से जांच कर उपरोक्त ईसाई धर्म गुरूओं के द्वारा भारतीय संविधान के धर्म परिवर्तन अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम 1968 का पालन किये बगैर फर्जी तरीके से लाखों लोगो का धर्म परिवर्तन निरन्तर कराया जा रहा हैं। धर्म गुरूओ के विरूद्ध भारतीय संविधान के धर्म परिवर्तन अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम 1968 के उल्लघन के तहत् F.I.R (एफ.आई.आर.) दर्ज कर कठोर से कठोर कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे।
इस दौरान जिलापंचायत अध्यक्ष श्रीमती शांति भगत,पूर्व डीडीसी कृपाशंकर भगत,सहित भुईहर समाज व अन्य समस्त जनजातीय एवं हिन्दू समाज प्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद रहे।
*पूर्व डीडीसी ने बोला हमला,कहा दोषियों के विरुद्ध जांच व कार्यवाही किया जाये*
पूर्व डीडीसी कृपाशंकर भगत ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुवे कहा कि हिंदू संगठनों ने विशप कुनकुरी फादर सिस्टर एवं जिले के समस्त पास्टरों (धर्म गुरूओ) के विरूद्ध धर्म परिवर्तन का बात कहते हुवे भारत के संविधान में धर्म परिवर्तन अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम 1968 के उल्लघन के तहत् कार्यवाही का मांग किया है,शासन प्रशासन से ज्ञापन सौंप कर मांग किया जाता है कि उक्त मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुवे समय पर कार्यवाही किया जाए एवम दिनांक 10/09/24 को फर्जी वीडियो वायरल करते वालो के विरुद्ध भी एफ.आई.आर दर्ज कर कार्यवाही करने का मांग किया गया है।