
जनकपुर।क्षेत्र में हुई चोरी के एक मामले में जनकपुर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी योगिता कुंवर की अदालत ने आरोपी प्रदीप कुमार कोल उर्फ लालू को दोषसिद्ध पाया।मामले के अनुसार, आरोपी ने जनकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुघरी में एक घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी द्वारा घर से एक टीन का बक्सा, जिसमें नकदी एवं चांदी के आभूषण सहित करीब 15 हजार रुपये मूल्य की सामग्री तथा एक सोने का मंगलसूत्र चोरी कर ली गई थी।घटना के बाद प्रार्थी द्वारा थाना जनकपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सिद्ध हुई और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया जैन ने पैरवी की।न्यायालय ने आरोपी को प्रत्येक धारा में 7-7 माह के साधारण कारावास एवं 1हजार-1हजार रुपये कुल 2हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त 10 दिन का कारावास भुगतना होगा।गौरतलब है कि आरोपी पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में था, जिसकी अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है।
