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बस को जलाने के मामले में अदालत का ऐतिहासिक फैसला, दो साल की सजा

बस को जलाने के मामले में अदालत का ऐतिहासिक फैसला, दो साल की सजा

नीरज गुप्ता संपादक
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पत्थलगांव।न्यायालय पत्थलगांव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमेश कुमार भागवतकर ने ताज बाबा सवारी बस में पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में आरोपी विजयपाल जांगड़े को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को दो वर्ष की सश्रम कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रतिनिधित्वकर्ता एवं सहा जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में पत्थलगांव के ग्राम भाटामुड़ा के पास ताज बाबा बस से एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण गुस्साए लोगों ने बस में आग लगाकर बस को जला दिया था, जिससे बस एवं बस में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर 

विजयपाल जांगड़े आ० चितराम जांगड़े, आयु 45 वर्ष, निवासी ग्राम गोढ़ीकला कोटापारा पर धारा 435 के तहत आरोप था कि उसने घटना दिनांक 18/06/2019 को हुवे हादसे के दौरान ताज बाबा बस को नुकसान कारित करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तदद्वारा नुकसान कारित होगी पेट्रोल डालकर अग्नि द्वारा प्रार्थी बस संचालक मो० नईम खान के आधिपत्य की बस को रिष्टि कारित किया था। जिसमें आरोपी को दोषी पाया गया।

 

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