Chhattisgarh

गौहत्या के आरोपी को एक वर्ष कठोर कारावास की सजा

गौहत्या के आरोपी को एक वर्ष कठोर कारावास की सजा

पत्थलगांव-  गौहत्या के मामले में पत्थलगांव व्यवहार न्यायालय ने एक आरोपी को 1 वर्ष 3 माह छ दिवस की कठोर कारावास की सजा मुकरर की है मिली जानकारी के मुताबिक़ विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव उमेश कुमार भागवतकार ने गोहत्या के एक अभियुक्त को 1 वर्ष 3 माह छ दिवस का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रतिनिधिकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया ने बताया कि न्यायालय ने गोवंश अधिनियम के तहत पत्थलगांव थाना क्षेत्र के तरसियूस एक्का और ब्लासियुस एक्का मांझा पारा ग्राम मुडापारा को सजा सुनाई गई है,उन्होंने बताया की विचारण काल के दौरान आरोपी तरसियूस एक्का की मृत्यू हो जाने के करण उसके विरुद्ध कार्यवाही उपशमित की गई वही दुसरे अभियुक्त ब्लासियुस एक्का मांझा पारा ग्राम मुडापारा 1 वर्ष 3 माह छ दिवस का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है । दोनों अभियुकतो पर गौवध कर मांस काटने का आरोप था पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर पत्थलगांव व्यवहार न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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