छग में मछली पकड़ने पर जायेंगे जेल :सरकार ने 15 अगस्त तक लगाई रोक;
वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु जिले में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के समस्त नदी- नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के बड़े या छोटे तालाब, जलाशय में सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।