तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत जागरूकता एवं कार्रवाई

कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान, 1600 रुपये जुर्माना वसूला गया

रायपुर, 

तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के अंतर्गत युवाओं को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन कोरबा द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केशरी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संयुक्त कार्रवाई की गई। नोडल अधिकारी डॉ. कुमार पुष्पेष के नेतृत्व में परिवर्तन दल, जिला सलाहकार डॉ. मानसी जायसवाल, ड्रग निरीक्षक (खाद्य एवं औषधि विभाग) श्री वीरेंद्र भगत एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री संतोष केवट की संयुक्त टीम द्वारा एनटीपीसी गेट, जामगांव एवं स्याहीमुड़ी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के 11 प्रकरणों में चालान काटते हुए 1600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। दो स्थानों पर समझाइश देकर छोड़ा गया। साथ ही धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन, नाबालिगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी जानकारी दी गई। सभी दुकानों में धारा 6(ए) के पोस्टर चस्पा किए गए।

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