900-ग्राम गांजा कीमती 40000/₹ बिक्री रकम 526000/₹ रूपये कुल जुमला 566000/₹जप्त आरोपिया के खिलाफ धारा 20 (बी) 29 एनडीपीएस-एक्ट के तहत कार्यवाही।

**दिनांक:-17/02/2026**मोहम्मद जावेद खान हरित छत्तीसगढ़।।**करगीरोड-कोटा:-एक दिन पूर्व ही कोटा-थानांतर्गत रानीसागर ग्राम पंचायत के एक ग्रामीण को अवैध रूप से गांजे की बिक्री के मामले में कोटा पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्यवाही न करते हुए आरोपी से लेनदेन कर आरोपी को छोड़ दिए जाने के आरोप लगने के बाद बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह के द्वारा कोटा थाने के एक हवलदार और एक आरक्षक को निलंबित करते हुए थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है..आरोपी से जुड़ा पूरा मामला विभागीय जांच में अब कप्तान साहब के पाले में चला गया है..वही कोटा पुलिस के लिए सोमवार को एक राहत की खबर आई जिसमें कि मुखबिर की सूचना पर गांजे के एक दूसरे मामले में वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी की एक आरोपीया महिला द्वारा अपने पास गांजा रखकर अवैध रूप से गांजे की बिक्री की सूचना से अपने उच्च विभागीय मातहत को अवगत कराते हुए उनके दिशा-निर्देश पर टीम गठित कर वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी में छापामार कार्यवाही करते हुये आरोपिया श्रीमती काजल वर्मा/ पति कुनानू उर्फ नानू वर्मा उम्र 25 वर्ष साकिन वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी थाना कोटा के कब्जे से 900-ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 40000/₹ एवं बिक्री रकम 526000/₹ रूपये कुल जुमला 566000 रुपए को जप्त करते हुए आरोपिया के खिलाफ धारा 20 (बी) 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा दिया गया है।**उक्त पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी नरेश चौहान,सहायक उप निरीक्षक गोपाल खांडेकर, प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश यादव आरक्षक 1356 संजय श्याम, आरक्षक 1040 विनोद यादव, आरक्षक 1454 ज्वाला सिंह सोनी,आरक्षक 273 ओमकार नेताम आरक्षक 1165शैलेन्द्र दिनकरमहिला आरक्षक 641 पूर्णिमा सिदार का महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
