Chhattisgarh

कार को टाटा मैजिक ने ठोका  दोषी ट्रक चालक को कोर्ट ने सुनाई कारावास सजा  

कार को टाटा मैजिक ने ठोका  दोषी ट्रक चालक को कोर्ट ने सुनाई कारावास सजा  

नीरज गुप्ता संपादक
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पत्थलगांव- ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पत्थलगांव उमेश कुमार भागवतकर की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी टाटा मैजिक चालक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में सिकंदर सिदार अपनी कार से अपने घर लैलूंगा जा रहा था, रास्ते में वाहन टाटा मैजिक के चालक कन्हैया तेंदुलकर ने उसके वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी वाहन को ठोकर मारा, इस सड़क दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजन अधिकार सौरभ समैया जैन ने बताया की न्यायालय ने अभियुक्त वाहन चालक को दोषी करार देते हुए धारा 279  01 माह 21 दिवस का साधारण कारावास  मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196  01 माह 21 दिवस का साधारण कारावास मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 01 माह 21 दिवस का साधारण कारावास की सजा सुनाई है, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया की सभी प्रकरण में अभियुक्त द्वारा निरोध में बितायी गई संपूर्ण अवधि दी गयी कारावास की सजा में समायोजित की जायगी । उपरोक्त सभी सजाऐं एक साथ चलेंगी।ad neera neeraj,harit,

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