पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को मिली सजा

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पत्थलगांव- न्यायालय पत्थलगांव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमेश कुमार भागवतकर ने पत्थलगांव पुलिस की अभिरक्षा से फरार होने के मामले में आरोपी को बड़ी सजा सुनायी है आरोपी समीर खान को एक वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है/
प्रतिनिधित्वकर्ता एवं सहा जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया से मिली जानकारी के मुताबिक दिनाक 24 /09/2020 को आरक्षी केंद्र पत्थलगांव थाना में आरक्षक नोवास बड़ा तथा माईकल किंडो की वैध अभिरक्षा के दौरान समीर खान परिसर स्थित शौचालय का बहाना बनाकर दीवाल फांदकर भागने के प्रकरण में आरोपी समीर खान के अपराध की गंभीरता को देखते हुवे पत्थलगांव न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है
बता दे की आरोपी समीर खान को वर्ष 2020 पत्थलगांव पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण तथा दुष्कर्म के मामले में पत्थलगांव पुलिस ने अभिरक्षा में लाया था इस दौरान आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर थाने से फरार हो गया। पुलिस की टीम ने आरोपी को लोगो की मदद से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म के साथ साथ थाने से भागने का भी मामला दर्ज किया गया था।बता दे की इस मामले में लापरवाही बरतने वाले उसी समय नोवास बड़ा तथा माईकल किंडो नामक दो आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया था।