Chhattisgarh

स्टेट बैंक चोरी के आरोपी को पत्थलगांव न्यायालय ने दी सजा, सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड भी

स्टेट बैंक चोरी के आरोपी को पत्थलगांव न्यायालय ने दी सजा, सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड भी

नीरज गुप्ता संपादक
MO NO- 9340278996,9406168350

पत्थलगांव : पत्थलगांव व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश उमेश कुमार भागवतकर ने  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पत्थलगांव में चोरी करने के आरोपी  को 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को कारावास के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है मामला 2020 का है 28 सितंबर 2020 की दरम्यानी रात को रायगढ़ जिले के ससकोबा निवासी आरोपी शिवशंकर सारथी ने पत्थलगांव स्टेट बैंक में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था. बैंक से लगभग 11 लाख 55 हजार 520 रुपये चोरी की गई थी. चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने पर इस मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुवे अभियुक्त शिवशंकर सारथी को हिरासत में लेकर उसके पास से चोरी के 6 लाख 67 हजार 310 रुपये, मोटरसाइकिल,  को बरामद कर हिरासत में लिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने व्यवहार न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया जैन ने बताया कि विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सिद्ध होना पाया गया। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश कुमार भागवतकर ने आरोपित शिवशंकर सारथी को धारा 457,380 भादवि के तहत 2 साल का कारावास से दंडित किया गया।neera ad neeraj,harit,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!