Chhattisgarh

निलंबित हूवा अधीक्षक,नशे में धुत होकर हास्टल से बच्चो को मारपीट, खदेड़ने का था आरोप

नीरज गुप्ता संपादक
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जशपुर।मण्डल संयोजक विकास खण्ड-फरसाबहार द्वारा दिए गए प्रतिवेदन शासकीय प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, डुमरिया में पदस्थ श्री नरसिंह मलार्ज, अधीक्षक (श्रेणी “द”) द्वारा दिनांक 06.07.2024 को शाम को नशे की हालत में छात्रावास में निवासरत् छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार तथा मार-पीट किए जाने के पश्चात अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। छात्रावास अधीक्षक श्री नरसिंह मलार्ज का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित कदाचार एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में होने के फलस्वरुप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 एक (क) के तहत् श्री नरसिंह मलार्ज, अधीक्षक, श्रेणी “द” को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में श्री मलार्ज, छात्रावास अधीक्षक, श्रेणी “द” का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर निर्धारित किया जाता है, इन्हे निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।neeraadneeraj,harit,

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