ऐतिहासिक फैसला: सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी को कड़ी सजा, यातायात नियमों को लेकर एक मिसाल

पत्थलगांव न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी को सजा

नीरज गुप्ता संपादक

पत्थलगांव। सड़क दुर्घटना के एक मामले में पत्थलगांव न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश उमेश कुमार भागवतकर ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। सभी आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को अधिकतम एक साल की सजा एवं विभिन्न धाराओं के तहत दंडादेश एवं जुर्माने की सजा दी गई।

मामले का विवरण
मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर जागचट्टा का है, जहां बाइक चालक सिल्वीन एक्का (पिता दुरजो एक्का) और दुर्जो एक्का (पिता दिलसाय एक्का) ने अपनी बाइक से एक अन्य बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दिनेश एक्का की मौत हो गई, जबकि रुक्मिणी लकड़ा और अनीता लकड़ा गंभीर रूप से घायल हो गईं।

अभियुक्तों पर लगे आरोप और सजा

सिल्वीन एक्का

धारा 279 में 3 माह का साधारण कारावास एवं अर्थदंड

धारा 337 में 3 माह का साधारण कारावास एवं अर्थदंड

धारा 338 में 3 माह का साधारण कारावास एवं अर्थदंड

धारा 304A में 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं अर्थदंड

मोटर यान अधिनियम धारा 146/196 में 3 माह का साधारण कारावास एवं अर्थदंड

मोटर यान अधिनियम धारा 3/181 में 3 माह का साधारण कारावास एवं ₹5000 जुर्माना

दुर्जो एक्का

मोटर यान अधिनियम धारा 146/196 में 2000 जुर्माना

मोटर यान अधिनियम धारा 5/180 में 5000 जुर्माना

नीरज गुप्ता संपादक

अभियोजन पक्ष का पक्ष
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया ने बताया कि अभियुक्तों पर बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने समेत सभी आरोप सिद्ध हुए। न्यायालय ने इस आधार पर कड़ी सजा सुनाई, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में सख्ती हो सके।यह फैसला सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर एक मिसाल साबित हो सकता है।

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