Chhattisgarh

दुर्गा मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को सात माह 16 दिवस का कारावास

दुर्गा मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को सात माह 16 दिवस का कारावास

नीरज गुप्ता संपादक
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Nyayaly पत्थलगांव।पत्थलगांव अंबिकापुर रोड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के अंदर घुसकर दानपेटी  तोडक़र लगभग 25 हजार चढ़ोत्री की रकम चोरी की वारदात में दोषी पाए गए अभियुक्त समीर टोप्पो निवासी बूढ़ाडांड को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव न्यायालय में सजा सुनाई गई। अभियुक्त को आईपीसी की धारा 457 व धारा 380 के आरोप में 7 माह 16 दिवस का कारावास एवं 500 – 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार मंदिर के व्यवस्थापक प्रयाग राज अग्रवाल द्वारा दिनांक 28 फरवरी को रात्रि में माता की आरती होने के उपरांत मंदिर एवं बरामदा चेनल गेट का ताला लगाकर मंदिर को बंद कर अपने घर चले गए अगले दिन दिनांक ०१ मार्च को सुबह वह मंदिर पहँुचे ओैर चेनल में लगा ताला खोलते हुए अंदर पहँुचे तो देखा की चोर ने बरामदे की जाली को काटकर वहा रखी दानपेटी के अंदर से 25 हजार रुपए चोरी कर लिए । मंदिर में अज्ञात चोर घुसने और दानपेटी में चढ़ोत्री की राशि की चोरी होने की सूचना पुलिस को दी गई।

पत्थलगांव पुलिस द्वारा घटना पर अज्ञात के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना घटना स्थल का मौका नक्शा बना कर पूछताछ में एक आरोपी समीर टोप्पो निवासी बूढ़ाडांड से सख्ती से पूछताछ की गई जिसके द्वारा अपराध को स्वीकार किया गया प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध विवेचना पूरी कर कोर्ट में पुलिस द्वारा अभियोग पत्र दाखिल किया गया। संबधित मामले में न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यो को बिन्दुवार सुना गया। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव उमेश कुमार भगवतकर द्वारा आरोपी के विरूद्ध लगे आरोपो को प्रमाणित पाते हुए दोषी ठहराया गया तथा सजा सुनाई गई। 

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