Chhattisgarh

अजॉक्स अधिकारी कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

अजॉक्स अधिकारी कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन*

अजाक्स छुरिया ने महामहिम राज्यपाल महोदय व माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नायब तहसीलदार छुरिया को ज्ञापन सौंपा*

*अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स ) छुरिया द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार लाडेकर, पदाधिकारी लालसिंग उइके व अमरदास बंजारे के नेतृत्व में ज्ञापन ज्ञापन सौंपा गया*

*ब्लॉक अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार लाडेकर ने 8 सूत्रीय मांगों में निम्नलिखित मांगे बताया 1.बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 16-04-2024 के अध्यधीन रहते हुए जब तक संवर्गवार Quantifiable Data उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नत में आरक्षण प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किए जाए*

 *2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अतरिम निर्णय क्रमांक एसएलपी (सी) कमांक 19668/2022 में पारित आदेश के कंडिका 4 के अनुसार” राज्य को चयन प्रकिया को आगे बढ़ाने और नियुक्तियां और पदोन्नति करने की अनुमति दी गई है।अतः सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश का पालन करते हुए भर्ती के साथ पदोन्नति में आरक्षण लागू करने संशोधित अधिसूचना जारी की जावे।*

*3. छ.ग. शासन के अधिसूचना कमांक / एफ/-10-03/2013/25/2 नया रायपुर दिनांक 10-08-2017 के अनुसार सूत सारथी आदि समाज को अनु जाति वर्ग में शामिल किया गया था जिनकी जनसंख्या लगभग 02% है इसी प्रकार छ.ग. शासन के पत्र कमांक एफ/13-09/2023/आ प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 04-09-2023 के अनुसार महरा महारा आदि समाज को अनु जाति. वर्ग में शामिल करने किया गया है जिनकी जनसख्या लगभग 02% है। इस प्रकार छ.ग. राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो 2011 की जनगणना के आधार पर 13% निर्धारित की गई थी जिसमे उक्त 04% को जोड़ने पर राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 17% हो चुकी है। अतः अनुसूचित जाति का आरक्षण 17% किया जाये।*

*4. अजा अजजा वर्ग की भर्तियों में जो 2003 से विशेष बेकलाग भर्ती लंबित है उन सभी रिक्त पदों में तत्काल विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती की जाये।*

*5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वीकृत रिक्त पदों में संविदा या अस्थाई भर्ती बंद कर नियमित नियुक्तियां की जावे।*

*6. महाविद्यालयों में की जा रही गेस्ट लेक्चरर की भर्तियों को महाविद्यालय स्तर पर भर्ती म कर प्रदेश स्तर पर विधिसम्मत आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती किया जावे।*

*7. प्रदेश में स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के शिक्षक भर्तियों में विषय या विद्यालय को इकाई मानते हुए व्याख्याता और शिक्षक के सभी पदों को एकल पद मानते हुए अनारक्षित मानकर विज्ञापन जारी कर भर्ती की गई है जो आरक्षण नियमों के विरूद्ध है। अत नियोक्ता समिति को इकाई मानकर विधिवत आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए पुन सशोधित विज्ञापन जारी कर भर्ती की प्रक्रिया की जाये।*

*8. अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी पर अनावश्यक शिकायत पर निलंबन व विभागीय जांच सस्थित कर दिया जाता है जिसका विश्वसनीय आधार नहीं होता है। ज्ञात हो कि सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. शासन द्वारा इन वर्गों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि कोई ऐसी शिकायत मिलने पर प्रथमतः इन पर कठोर कार्यवाही न करते हुए समझाईस दी जाये। उक्त आदेश का अक्षरशः पालन किया जाये।

       ज्ञापन सौंपने में राजेन्द्र कुमार लाडेकर,लालसिंग उइके,दिग्विजय जोशी,अमरदास बंजारे कन्हैया टेमर्रे ,सदाशिव सलामे ,कृष्णा उइके,हेमलाल सहारे,गजेन्द्र चौधरी, टानिश कुंजाम व कई कर्मचारी शामिल हुए*neeraj,harit,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!