गणेश विसर्जन,ईद-मिलादुन्नबी में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित …
डीजे संचालकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

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पत्थलगांव- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने जशपुर प्रशासन ने कानफोडू डीजे पर रोक लगा दिया है। बता दे की शांति समिति की बैठको में नागरिको ने रैली में कम साउंड लगभग 75 डेसीबल से कम के आवाज पर डीजे चलाने की अनुमति मांगी थी लेकिन अब प्रशासन ने साफ़ तौर पर किसी भी प्रकार का ध्वनी प्रदूषण करने पर कारवाई की बात कही है इस सम्बन्ध में पत्थलगांव थाना प्रभारी विनीत पांडे ने सभी पत्थलगांव क्षेत्र के समस्त गणेश समितियों से अपील किया है कि विसर्जन के दौरान कानफोड़ू डीजे न बजाएं। शिकायत मिलने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा की हम सबको शासन के आदेशों को मानना होगा। उन्होंने कहा कि विसर्जन करने सीमित व्यक्ति ही जाएं , विसर्जन करने तालाब की जगह पर रस्सी , लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो।