आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी पत्थलगांव न्यायलय में मिली सजा

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पत्थलगांव व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश माननीय उमेश भागवतकर ने आर्म्स एक्ट के धाराओं में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को 6 माह 26 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। पत्थलगांव थाना में कटंगजोर निवासी जगदीश नागवंशी पर यह आरोप दर्ज था कि उसने घटना दिनांक 03/04/2019 को ग्राम कटंगजोर पटेलपारा चबुतरा के पास सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के घातक हथियार एक लोहे की दौली को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा तथा उपस्थित लोगों में भय कारित करने के उद्देश्य से लहराकर उक्त दौली का उपयोग किया। मामले की जांच के उपरांत पुलिस ने व्यवहार न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया जैन ने बताया कि विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सिद्ध होना पाया गया।जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय उमेश कुमार भागवतकर ने आरोपित जगदीश नागवंशी को धारा 25 (1-ख) के तहत 6 माह 26 दिन कारावास से दंडित किया।